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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल वर्गीकरण मामले पर रोक लगाई
मुंबई [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण से संबंधित मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है । अदालत पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत 77 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने का हाईकोर्ट का 2024 का आदेश रद्द कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने चार हफ़्ते का समय देते हुए निर्देश दिया कि हाईकोर्ट अगले आदेश तक मामले की सुनवाई रोक दे । चीफ जस्टिस ने कहा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है तो हाईकोर्ट को इस पर कार्यवाही क्यों करनी चाहिए।