रोहिंग्या शरणार्थी मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा

रोहिंग्या शरणार्थी मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा

नई दिल्ली [महामीडिया] उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली से अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों के कथित निर्वासन के मामले में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यदि देश में रोहिंग्या शरणार्थी भारतीय कानूनों के तहत विदेशी पाए गए तो उन्हें निर्वासित करना होगा। याचिका में कहा गया था कि रोहिंग्या म्यांमार में नरसंहार के खतरे में हैं और शरणार्थियों के रूप में उन्हें भारत में रहने का अधिकार है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर की पीठ ने फैसला सुनाया कि भारत के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार उसके नागरिकों तक सीमित है यह दर्शाता है कि गैर-नागरिकों को विदेशी अधिनियम के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा। अदालत ने अपीलों के सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है।

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