टीम इंडिया शब्द के उपयोग के विरुद्ध याचिका रद्द
भोपाल [महामीडिया] भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें प्रसार भारती को बीसीसीआई द्वारा संचालित क्रिकेट टीम को 'टीम इंडिया' या 'भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम' कहने से रोकने की मांग की गई थी। इसे तुच्छ और न्यायिक समय की बर्बादी बताया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पन्चोली की बेंच ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 8 अक्टूबर के आदेश को बनाए रखा । सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि उसने समान याचिकाओं को रोकने के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाने पर विचार किया था लेकिन याचिकाकर्ता की बार-बार अनुरोध पर रोक दिया गया है ।