
अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता आदेश पर लगातार तीसरी बार रोक
भोपाल [महामीडिया] अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस आदेश को फिर से रोक दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर किसी बच्चे के माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उस बच्चे को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। यह तीसरी बार है जब अदालत ने ट्रम्प का यह आदेश लागू होने से रोका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा लेकिन जब तक वहां से कोई आदेश नहीं आता ट्रम्प का यह नियम लागू नहीं होगा। फैसला लिखने वाली जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने कहा फेडरल कोर्ट्स का काम सरकारी आदेशों की निगरानी करना नहीं है। उनका काम संसद की तरफ से दी गई ताकतों के मुताबिक मामलों को हल करना है।