एचपी और क्रोमा पर पचास हजार से अधिक का जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड (क्रोमा) और हेवलेट पैकार्ड ग्लोबल सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि निर्माण दोष से ग्रस्त लैपटॉप बेचने और बार-बार शिकायतों के बावजूद उसे न तो बदलने और न ही रिफंड करने की विफलता उपभोक्ता कानून का उल्लंघन है। आयोग ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी पक्षों को निर्देश दिया कि वह ₹40,488 (लैपटॉप की इनवॉइस कीमत) 9% वार्षिक ब्याज सहित शिकायत दायर करने की तारीख (17 जून 2021) से भुगतान की तारीख तक अदा करें इसके साथ ही 10,000 मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के रूप में अदा करने के निर्देश दिए गए हैं ।