पेनल चार्ज पर जीएसटी लागू नहीं होगा

पेनल चार्ज पर जीएसटी लागू नहीं होगा

भोपाल [ महामीडिया ]  बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लोन की शर्तों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले पेनल चार्ज पर 18 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू नहीं होगा। यह फैसला जीएसटी  काउंसिल की बैठक में लिया गया है । दरअसल यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद लिया गया जिसमें कहा गया था कि “लोन शर्तों के उल्लंघन पर पेनल इंटरेस्ट” को बंद किया जाए। सभी वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया गया था कि वे पेनल इंटरेस्ट की जगह “पेनल चार्ज” लागू करें। ये नियम 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होंगे और इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं में क्रेडिट अनुशासन सुनिश्चित करना है। हालांकि क्रेडिट कार्ड, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग, ट्रेड क्रेडिट और स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन जैसे मामलों पर ये नियम लागू नहीं होंगे क्योंकि उनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। पेनल चार्ज “किसी काम को सहने” के लिए भुगतान नहीं है बल्कि यह लोन शर्तों के उल्लंघन पर लगाया गया जुर्माना है।

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