म.प्र.लोक सेवा आयोग का निर्णय असंवैधानिक घोषित

म.प्र.लोक सेवा आयोग का निर्णय असंवैधानिक घोषित

भोपाल [महामीडिया] म.प्र. हाइकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द किए जाने को असंवैधानिक  करार देते हुए स्पष्ट किया कि भर्ती विज्ञापन में उल्लेख न की गई किसी अतिरिक्त योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को बाहर नहीं किया जा सकता। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की एकल पीठ ने डॉक्टरों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को स्वीकार करते हुए कहा कि दस्तावेज़ सत्यापन या अस्थायी परिणाम घोषित होने के बाद किसी नई योग्यता की शर्त लागू करना “खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने” के समान है जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

सम्बंधित ख़बरें