रिजर्व बैंक ने परियोजना वित्त के लिए नए मानक तय किए

रिजर्व बैंक ने परियोजना वित्त के लिए नए मानक तय किए

भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ अन्य ऋणदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वाणिज्यिक रियल एस्टेट को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए निर्माण चरण में बकाये ऋण का केवल 1 फीसदी सामान्य प्रावधान को अनिवार्य कर दिया है। पिछले साल मई में जारी मसौदा मानदंडों में इसके लिए 5 फीसदी प्रावधान का प्रस्ताव था। परियोजना वित्त पर अंतिम मानदंड आज जारी किए गए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये मानदंड 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे।वाणिज्यिक रियल एस्टेट के लिए निर्माण चरण में 1.25 फीसदी सामान्य प्रावधान की जरूरत होगी जबकि वा​णि​ज्यिक रिहायशी परियोजनाओं  के लिए केवल 1 फीसदी सामान्य प्रावधान आवश्यक होगा। ब्याज एवं मूलधन अदायगी की शुरुआत के बाद की अव​धि को परिचालन चरण के तौर पर परिभाषित किया गया है। इस दौरान मानक परिसंपत्ति प्रावधान की जरूरत वाणि​ज्यिक रियल एस्टेट के लिए 1 फीसदी वा​णि​ज्यिक रिहायशी परियोजनाओं के लिए 0.75 फीसदी एवं अन्य परियोजना जोखिम के लिए प्रावधान की आवश्कता क्रमशः 0.40 फीसदी तक कम हो जाएगी।

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