
रिजर्व बैंक ने परियोजना वित्त के लिए नए मानक तय किए
भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ अन्य ऋणदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वाणिज्यिक रियल एस्टेट को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए निर्माण चरण में बकाये ऋण का केवल 1 फीसदी सामान्य प्रावधान को अनिवार्य कर दिया है। पिछले साल मई में जारी मसौदा मानदंडों में इसके लिए 5 फीसदी प्रावधान का प्रस्ताव था। परियोजना वित्त पर अंतिम मानदंड आज जारी किए गए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये मानदंड 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे।वाणिज्यिक रियल एस्टेट के लिए निर्माण चरण में 1.25 फीसदी सामान्य प्रावधान की जरूरत होगी जबकि वाणिज्यिक रिहायशी परियोजनाओं के लिए केवल 1 फीसदी सामान्य प्रावधान आवश्यक होगा। ब्याज एवं मूलधन अदायगी की शुरुआत के बाद की अवधि को परिचालन चरण के तौर पर परिभाषित किया गया है। इस दौरान मानक परिसंपत्ति प्रावधान की जरूरत वाणिज्यिक रियल एस्टेट के लिए 1 फीसदी वाणिज्यिक रिहायशी परियोजनाओं के लिए 0.75 फीसदी एवं अन्य परियोजना जोखिम के लिए प्रावधान की आवश्कता क्रमशः 0.40 फीसदी तक कम हो जाएगी।