मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

भोपाल (महामीडिया): मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते एवं राहत की दर में 01 जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत वृद्धि का अनुसमर्थन किया। कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रूपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा 27 जनवरी 2023 को शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को 7वें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता और राहत की दर में 01 जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023) से 4 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 38 प्रतिशत करने एवं 6वें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों, निगमों, मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं 5वें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया गया था। 
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 में पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि के फलस्वरूप व्यय भार मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन की सहमति प्राप्त करने के बाद महंगाई राहत का आदेश जारी करने वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने से इस वित्तीय वर्ष में 145 करोड़ रूपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। 
मंत्री-परिषद ने शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएं) में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति दी।

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