
अब पूरे देश में बाइक टैक्सी सर्विस की अनुमति
मुंबई [महामीडिया] केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 में पहली बार निजी मोटरसाइकिलों को पूरे भारत में बाइक टैक्सी सर्विसेज चलाने की अनुमति दी है। सरकार ने 2020 के पुराने नियमों को बदलते हुए 2025 के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।सभी एग्रीगेटरों को राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। एग्रीगेटर्स लाइसेंस के लि केवल कंपनियाँ, LLP या सहकारी समितियाँ पात्र होंगी। सरकार ने इस गाइडलाइंस में किराया नियंत्रण से संबंधित प्रावधान भी किए हैं। इसके तहत अब राज्य सरकारें न्यूनतम बेस फेयर तय करेंगी और किराया अधिकतम 2 गुना तक डायनामिक हो सकता है न्यूनतम 50% तक घटाया जा सकता है। वहीं ड्राइवर को कुल किराए का 80% हिस्सा मिलेगा ।