म.प्र. हाई कोर्ट ने डाक विभाग को फटकार लगाई
जबलपुर [महामीडिया] म.प्र.हाईकोर्ट ने डाक विभाग द्वारा एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोर्ट द्वारा जारी नोटिस को प्रेषित न किए जाने पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की है। न्यायालय ने इस स्थिति को “चौंकाने वाला” बताया और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि नए तारीख़ के साथ ताज़ा नोटिस जारी किए जाएँ। समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि 14 अक्टूबर 2025 को प्रतिवादी को जारी नोटिस न तो वापस आया और न ही संबंधित पक्ष को सेवा हुआ। आधिकारिक ट्रैकिंग सिस्टम में भी 'नो बुकिंग इन्फ़ॉर्मेशन' दिख रहा था जबकि कंसाइनमेंट नंबर पहले ही जनरेट किया जा चुका था। कोर्ट ने उल्लेख किया कि यह समस्या कई मामलों में बार-बार सामने आ रही है जहाँ पोस्टल वेबसाइट लगातार 'कंसाइनमेंट नॉट फाउंड' दिखाती है जबकि कंसाइनमेंट नंबर जारी किए जा चुके होते हैं। इस विसंगति को स्पष्ट करने के लिए कोर्ट ने हाई कोर्ट शाखा पोस्ट ऑफिस के सब-पोस्टमास्टर को तलब किया जिन्होंने स्वीकार किया कि कंसाइनमेंट भेजा ही नहीं गया था। चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने यह फटकार लगाई है।