सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य निधि बकाया को प्राथमिक अधिकार बताया

सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य निधि बकाया को प्राथमिक अधिकार बताया

भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरफेसि अधिनियम के तहत किसी कंपनी के एसेट्स की बिक्री में बैंकों द्वारा क्लेम किए गए 'प्रायोरिटी' राइट्स से ज़्यादा एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड ड्यूज़ को प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने माना कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविज़न्स एक्ट के तहत ड्यूज़ सरफेसि अधिनियम के तहत सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के क्लेम से ज़्यादा ज़रूरी हैं।  बेंच ने फैसला सुनाया कि  प्रोविडेंट फंड ड्यूज़ को सिक्योर्ड एसेट्स की नीलामी से मिली रकम से पहले डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। सिर्फ़ बची हुई रकम अगर कोई हो तो बैंक का कर्ज़ चुकाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कोर्ट ने बैंक को नीलामी की इजाज़त दी लेकिन निर्देश दिया कि बैंक को कोई भी हिस्सा मिलने से पहले प्रोविडेंट फंड अधिकारियों के दावों को पूरा किया जाए। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह निर्णय सुनाया है ।

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