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मकर संक्राति से पहले म.प्र.के 14 जिलों में चाइनीज मांझा प्रतिबंधित
भोपाल [महामीडिया] म.प्र. हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मकर संक्रांति से पहले अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी 14 जिलों में चाइनीज मांझे के निर्माण, उपयोग, विक्रय, संग्रहण, भंडारण को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इंदौर में 10 दिन के भीतर हुए दो हादसों के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले का निर्णय दिया। गुरुवार को इसी याचिका में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति बीके द्विवेदी की युगलपीठ ने सभी 14 जिलों के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, एसपी को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है 12 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी ।