जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को फसल बीमा योजना में शामिल किया गया

जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को फसल बीमा योजना में शामिल किया गया

भोपाल [महामीडिया] प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को एक नए ऐड-ऑन कवर के रूप में शामिल करने की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। यह कवर स्थानीय जोखिम श्रेणी के तहत लागू होगा और खरीफ 2026 से पूरे देश में प्रभावी होगा। नई प्रक्रिया के अनुसार किसानों को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से देना अनिवार्य होगा। किसान ऐप पर भू-टैग किए गए फोटो अपलोड करके नुकसान की पुष्टि करेंगे। राज्य सरकारें ऐसे जंगली जानवरों की सूची जारी करेंगी जो फसल नुकसान का कारण बनते हैं और संवेदनशील जिलों या बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी। जंगली जानवरों जैसे हाथी, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण और बंदर द्वारा फसल नुकसान देश के कई हिस्सों में नियमित रूप से देखा जाता है विशेषकर जंगलों, वन मार्गों और पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास। यह समस्या  मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में अधिक गंभीर है। इस कवर को शामिल करने का उद्देश्य किसानों को अचानक होने वाले स्थानीय स्तर के फसल नुकसान के लिए औपचारिक बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस  तैयार की गई है ताकि रिपोर्टिंग, आकलन और दावा निपटान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सके।

 

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