
डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम एक माह के अंदर लागू हो जायेगा
भोपाल [ महामीडिया] डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल की प्रक्रिया अगले 30 दिनों में शुरू हो सकती है। अगले 30 दिनों में डीपीडीपी एक्ट के कुछ नियमों को अमल के लिए जारी किया जाएगा। कुछ दिनों में एक्ट से जुड़े आठ नियमों को अमल में लाने के लिए जारी किया जा सकता है। इनमें एक नियम कंसेंट प्रबंधन का होगा। एक्ट के तहत यूजर्स की सहमति से ही कंपनियां या कोई विभाग उनके डिजिटल डाटा का इस्तेमाल कर सकेंगे या फिर उस डाटा को किसी और को दे सकेंगे। इस काम के लिए उन्हें कंसेंट प्रबंधन करना होगा। एमएसएमई, अस्पताल व पंचायत जैसे संस्थानों को नियमों के लागू करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें डाटा प्रबंधन का व्यापक अनुभव नहीं होता है, लेकिन सभी सरकारी संस्थाओं को नियम के पालन के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा । एक्ट कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ सरकारी संस्थाओं के लिए भी समान रूप से लागू होगा। अगले 30 दिनों में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के गठन पर भी काम शुरू हो जाएगा। डीपीडीपी एक्ट का पालन नहीं होने पर यूजर्स डीपीबी में शिकायत कर सकेंगे और डीपीबी उन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। नियम उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है ।नियम जारी करने के दौरान ही सरकार यह भी स्पष्ट करेगी कि किन-किन देशों को डाटा ट्रांसफर किया जा सकेगा और किन देशों को काली सूची में रखा जाएगा।