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बैंक खातों और लॉकरों में चार नॉमिनी की सुविधा एक नवंबर से
भोपाल [महामीडिया] एक नवंबर 2025 से बैंक खातों और लॉकरों के लिए नया नियम लागू होगा जिसके तहत अब ग्राहक अपने खाते में एक नहीं बल्कि अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे।
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पहले केवल एक नॉमिनी रखने की सुविधा थी।
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अब चार लोगों तक को नॉमिनी बनाया जा सकेगा।
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यह बदलाव बैंकिंग कानून अधिनियम, 2025 के तहत लागू होगा।
फायदा ग्राहकों को
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अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी।
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परिवार या वारिसों के बीच विवाद की संभावना कम होगी।