
स्पाइसजेट पर जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे एक यात्री का सामान गलत जगह भेजने पर चंडीगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइंस को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने एयरलाइंस को 10,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
भोपाल [महामीडिया] दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे एक यात्री का सामान गलत जगह भेजने पर चंडीगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइंस को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने एयरलाइंस को 10,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।