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आज से तम्बाकू उत्पादों पर आठ हज़ार अतिरिक्त उत्पाद कर लगाया गया
भोपाल [महामीडिया] केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। नया नियम एक फरवरी से लागू होगा जिससे देश के स्मोकर्स के लिए सिगरेट पीना महंगा हो जाएगा। 31 दिसंबर को देर रात तंबाकू, जर्दा और गुटखा पैकेजिंग मशीनों से जुड़े नए नियमों को नोटिफाई कर दिया गया है। सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक्स पर 2,050 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक की एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी। यह ड्यूटी मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर अतिरिक्त होगी। इसका उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स व्यवस्था को और अधिक कड़ा बनाना है। सिगरेट कंपनियों आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर गुरुवार को कारोबार के दौरान 8% तक गिर गए। ऐसा सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद हुआ है। आदेश के अनुसार उत्पाद की लंबाई के आधार पर प्रति हजkj सिगरेट पर 2,050 से 8,500 रुपये तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।