हाई कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया

हाई कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया

भोपाल [ महामीडिया] हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्रमोन्नति वापस लेने का आदेश निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने शासन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जुर्माना राशि संबंधित दोषी अधिकारी से वसूली जाए और 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान की जाए।

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