मानव तस्करी मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा
भोपाल [ महामीडिया] मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईसाई मिशनरी अजय लाल से जुड़े मामले में महाधिवक्ता के कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता के बारे में चिंता जताई है। यह मामला मानव तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों के आरोपों से घिरा हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के दमोह में लाल के आधार संगठन के माध्यम से बच्चों को अनुचित तरीके से गोद लेना भी शामिल है।महाधिवक्ता के कार्यालय ने अदालत को सूचित किया था कि डॉ अजय लाल ने अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने से रोकने वाले अंतरिम आदेश के बावजूद फरार हो गए और देश छोड़कर भाग गए। जस्टिस संजय द्विवेदी ने इस प्रकार महाधिवक्ता के कार्यालय को गलत जानकारी के स्रोत का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।