भूमि अधिग्रहण अधिनियम में म.प्र.सरकार फंसी

भूमि अधिग्रहण अधिनियम में म.प्र.सरकार फंसी

भोपाल [ महामीडिया] म.प्र.सरकार द्वारा साल 2013 में बने नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजा नहीं दिये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी इस मामले में सुनवाई चल रही है । हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सरकार को लिखित में पक्ष प्रस्तुत करने अंतिम मोहलत प्रदान की है । युगलपीठ ने अपने आदेश में चेतावनी दी है कि अगर अगली सुनवाई के दौरान सरकार लिखित में पक्ष प्रस्तुत नहीं करती है तो 15 हजार रूपये की कॉस्ट जमा करना होगी । याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि पूर्व में सरकार की तरफ से लिखित पक्ष प्रस्तुत करने समय मांगा गया था । लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकार को कई अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। सरकार की तरफ से पुनः एक सप्ताह का समय मांगा जा रहा है।

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