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म.प्र. हाईकोर्ट ने मेधावी महिलाओं के हित में निर्णय सुनाया
भोपाल [महामीडिया] म.प्र. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिला उम्मीदवार मेधावी हैं तो उन्हें उम्र में छूट देने से वे ओपन अनारक्षित कैटेगरी की पोस्ट के लिए मुकाबला करने से अयोग्य नहीं हो जातीं। जस्टिस दीपक खोट की बेंच ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता की आई असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अनारक्षित ओपन कैटेगरी में मुकाबला कर सकता है अगर उसके अंक उस कैटेगरी के लिए तय कट-ऑफ मार्क्स से ज़्यादा हैं।