म.प्र. हाई कोर्ट ने वृक्ष अधिकारी पद के सृजन के निर्देश दिए
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र.हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा है कि अब भविष्य में नगर निगम सीमा में पेड़ काटने की अनुमति निगमायुक्त नहीं बल्कि वृक्ष अधिकारी देंगे। सरकार को दो सप्ताह के भीतर वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इस बारे में शासन को हाई कोर्ट में चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यह आदेश उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें कहा है कि म.प्र. वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 2000 की धारा चार के तहत निगमायुक्त ही वृक्ष अधिकारी होते हैं।