
म.प्र.हाईकोर्ट ने बिहार की तरह कल्याणकारी योजना बनाने के निर्देश दिए
इंदौर [महामीडिया] म.प्र. हाईकोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका पर राज्य सरकार स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। इस याचिका में उन वकीलों के लिए कल्याणकारी योजना बनाने की मांग की गई, जिन्होंने 35 से 40 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी कर ली है। इंदौर पीठ में बैठे चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने बिहार योजना की तरह स्टेट बार काउंसिल को इसी तरह की कल्याणकारी योजना की व्यवहार्यता पर विचार करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।