
एक परिवार के दो सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी
भोपाल [महामीडिया] म.प्र.में ग्वालियर हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र यादव की युगल पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दायर एक अपील को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है तो अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। इस निर्णय के बाद भेल भोपाल में हड़कंप मच गया है क्योंकि भोपाल के अधिकारियों ने घूंस लेकर दो सगे भाइयों अरूण साहू और तरुण साहू को अनुकंपा नियुक्ति दे रखी है ।