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क्रेडिट कार्ड को लेकर नई गाइडलाइन
भोपाल [महामीडिया] क्रेडिट कार्ड की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने अब इस नियम में बड़ा बदलाव किया है जिससे कार्ड उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलेगा । नई गाइडलाइंस के तहत अब कोई भी बैंक या कार्ड जारीकर्ता ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना ओवरलिमिट फीचर सक्रिय नहीं कर सकेगा। पहले कई बैंक इस सुविधा को ऑटोमैटिक रूप से चालू कर देते थे जिससे ग्राहक लिमिट पार खर्च कर बैठते थे और बाद में भारी शुल्क देना पड़ता था। रिजर्व बैंक ने इस प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया निर्देश दिया गया है कि सभी कार्ड जारीकर्ता अपने ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल फीचर उपलब्ध कराएं। इसके जरिए ग्राहक जब चाहे ओवरलिमिट फ़ीचर को ऑन या ऑफ कर सकेंगे। यह सुविधा हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। नए नियम के अनुसार यदि ग्राहक ने ओवरलिमिट की अनुमति नहीं दी है तो कार्ड किसी भी स्थिति में तय लिमिट से अधिक खर्च की अनुमति नहीं देगा। यहां तक कि अगर किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ट्रांज़ैक्शन लिमिट पार कर भी जाता है तब भी बैंक कोई ओवरलिमिट चार्ज नहीं लगा सकेगा। यह कदम उन ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद है जो गलती से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं।