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चालू खातों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी
भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक ने चालू खाते और ओवरड्राफ्ट खाते खोलने और बनाए रखने के लिए संशोधित नियम जारी किए। यह नियम बैंकों को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इन खातों का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक और वाणिज्यिक लेन देन के लिए किया जाता है। संशोधित निर्देश में एक नया अध्याय लेन देन व धन के उपयोग की बेहतर निगरानी करने में मदद करने से संबंधित है। इन खातों का उपयोग ग्राहक लेन देन के लिए भी कर सकते हैं। संशोधित परिणामों को अंतिम दिशानिर्देशों में उचित रूप से शामिल किया गया है। बैंक बिना किसी प्रतिबंध के ग्राहक की जरूरतों के अनुसार नकद ऋण सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि एक बैंक उन ग्राहकों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के चालू खाता या ओडी खाता बनाए रख सकता है जहां ग्राहक को बैंकिंग प्रणाली का कुल एक्सपोजर बारह लाख प्रति वर्ष से कम है।