विदेशी वकीलों के प्रैक्टिस के नियम सार्वजनिक

विदेशी वकीलों के प्रैक्टिस के नियम सार्वजनिक

भोपाल [ महामीडिया] विदेशी नागरिकों के नामांकन एवं प्रैक्टिस के नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं। यह नियम भारत के अलावा अन्य देशों के उन नागरिकों पर लागू होते हैं जो भारत में कानूनी व्यवसाय करने की अनुमति चाहते हैं चाहे वह भारत के किसी विश्वविद्यालय से या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त करने के आधार पर हों।इन नियमों के अनुसार, विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों भारत में विदेशी लॉ, अंतरराष्ट्रीय लॉ और मध्यस्थता से संबंधित मामलों में सीमित और विनियमित रूप से लॉ प्रैक्टिस कर सकेंगी।यह नियम भारतीय अधिवक्ताओं और लॉ फर्मों को विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म के रूप में पंजीकरण की अनुमति भी प्रदान करते हैं। भारत में लॉ प्रैक्टिस करने के इच्छुक विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों के लिए सख्त पंजीकरण और नवीनीकरण की शर्तें तय की गई हैं। यह नियम अधिसूचित तिथि से लागू होंगे।

 

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