
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गलत फैसले पर रोक लगाई
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप नहीं। जस्टिस बीआर गवई और एजे मसीह की बेंच ने बुधवार को इस केस पर सुनवाई की। बेंच ने कहा "हाईकोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाती हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुनवाई का फैसला किया था। इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।