सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग अधिनियम को लेकर केंद्र की आलोचना की
भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग जन अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है।अदालत ने लंबित रिक्तियों के तहत सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ग्यारह शत-प्रतिशत दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को तीन महीने के भीतर नियुक्ति देने का आदेश भी दिया है। जस्टिस ओका और जस्टिस मित्तल की पीठ ने सौ प्रतिशत दृष्टिबाधित पंकज श्रीवास्तव से जुड़े मामले में केंद्र सरकार की अपील पर ये आदेश जारी किया है।