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दिल्ली हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया
भोपाल [महामीडिया] दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जिसे हल्के में कम नहीं किया जा सकता। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार भले ही भारत के संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार के रूप में साफ तौर पर नहीं बताया गया लेकिन यह राज्य की एक सकारात्मक जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार को सुनिश्चित करे और इसे हल्के में कम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।