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हाईकोर्ट का विवेकाधिकार नहीं छीना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट
भोपाल [महामीडिया] जिला न्यायाधीश के पदों पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कोटा होना चाहिए या नहीं इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नियुक्तियां करने में हाईकोर्ट की विवेकाधिकार शक्तियों को छीनने का कोई निर्देश जारी नहीं करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी श्रेणियों, पदोन्नत न्यायाधीशों और सीधी भर्ती वाले न्यायाधीशों, की आकांक्षाओं की समान रूप से रक्षा हो। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है कि क्या प्रवेश स्तर पर सेवा में शामिल हुए न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए जिला न्यायाधीश पदों पर कोटा होना चाहिए।