सुप्रीम कोर्ट चार नवंबर को ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट चार नवंबर को ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम पर सुनवाई करेगा

भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वह 4 नवंबर को एक बैच की ट्रांसफर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जो ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को चुनौती देती हैं । न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 8 सितंबर को याचिकाओं के ट्रांसफर की अनुमति दी थी जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित तीन रिट याचिकाओं को समेकित और स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी किसी भी याचिका का स्थानांतरण भी कर लिया जाएगा ।

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