श्री बांके बिहारी कॉरिडोर मामले की सुनवाई 29 जुलाई तक टली

श्री बांके बिहारी कॉरिडोर मामले की सुनवाई 29 जुलाई तक टली

नई दिल्ली [महामीडिया] श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में नया मोड़ आया है। मंदिर के सेवायतों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि यह कानून का पूरी तरह से ब्रेक डाउन जैसा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि 26 मई को जारी अध्यादेश की कॉपी और परियोजना की पूरी रूपरेखा हलफनामे के साथ 29 जुलाई तक कोर्ट में पेश की जाए ।

 

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