आधार को पैनकार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक

आधार को पैनकार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक

भोपाल [महामीडिया] नवीनतम नियमों के अनुसार प्रत्येक पैन कार्डधारक को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा प्रभाव वित्तीय लेनदेन, आयकर रिटर्न दाखिल करने की क्षमता पर पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट  की धारा 139AA के तहत यह निर्देश दिया है कि ऐसे पैन धारकों को अपने आधार नंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम में अपडेट करना होगा।

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