शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा और शहरी विकास उपकर नहीं वसूल सकता नगर निगम

शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा और शहरी विकास उपकर नहीं वसूल सकता नगर निगम

भोपाल [महामीडिया] शैक्षणिक संस्थानों को राहत देते हुए हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा है कि नगर निगम शैक्षणिक संस्थानों के भूमि-भवन जिनका उपयोग वह खुद कर रहे हैं  उस पर शिक्षा उपकर और शहरी विकास उपकर नहीं ले सकता। इंदौर खंडपीठ  की एकलपीठ ने एक निजी स्कूल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने वसूली के आदेश को निरस्त कर दिया है। निगम ने इस निजी स्कूल को वर्ष 2021 में लाखों रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। इसे चुनौती देते हुए स्कूल ने याचिका दायर की थी। 

सम्बंधित ख़बरें