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महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संशोधन को मंजूरी दी गई
पुणे [महामीडिया] आज हुई महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम, 2019 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और बाकी सदस्यों का चयन अध्यक्ष करेंगे। मुख्यमंत्री गैर-सरकारी सदस्यों को भी प्राधिकरण का सदस्य नामित कर सकेंगे। इसके सदस्य बुनियादी ढांचे, राहत और पुनर्वास कार्य के समन्वय में भी अहम भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी आदेश के अनुसार एसडीएमए का पुनर्गठन किया गया है। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक प्राधिकरण की सीईओ हैं जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को एसडीएमए में शामिल किया गया है जबकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इसमें शामिल नहीं किया गया जिससे राजनीतिक हलकों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दरार की अटकलें शुरू हो गई हैं।राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन नियम, 2019 के नियम 3 में निर्धारित की गई है। इस संरचना को संशोधन के लिए मंजूरी दी गई। इस संरचना के अनुसार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे और उपमुख्यमंत्री पदेन सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नामित करेंगे। अध्यक्ष आपदा जोखिम न्यूनीकरण में ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में भी नामित करेंगे। इसके अलावा इस समिति में राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, पदेन सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे।