
रिजर्व बैंक का प्रवाह पोर्टल एक मई से
भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 1 मई 2025 से सभी बैंक, फाइनेंस कंपनियां और अन्य विनियमित संस्थाएं किसी भी प्रकार की अनुमति, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन केवल प्रवाह पोर्टल के माध्यम से ही करेंगी। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि “1 मई 2025 से सभी बैंकों, फाइनेंस कंपनियों और विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे रिजर्व बैंक को रेगुलेटरी अनुमति, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन प्रवाह पोर्टल पर जमा करें।”