महाराष्ट्र निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश

महाराष्ट्र निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश

भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के अंदर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। इसके साथ ही चार महीने के अंदर निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर की पीठ ने कहा कि हमारी राय में स्थानीय निकायों के समय पर चुनावों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 

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