सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन को जरूरी बताया

सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन को जरूरी बताया

नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी कानून के क्रियान्वयन का ऑडिट और मूल्यांकन करना कानून के शासन का अभिन्न अंग है। न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका के पास कार्यपालिका को कानूनों का निष्पादन ऑडिट करने का निर्देश देने की शक्ति और कर्तव्य दोनों हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं।हालांकि ऐसा निर्देश इस निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि कानून, साक्ष्यपूर्ण न्यायिक डेटा या अन्य ठोस सामग्री के माध्यम से हो। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेते हुए ये टिप्पणियां कीं जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को मुआवजे की मात्रा के बजाय प्रतिफल के मूल्य के आधार पर तय करती है। 

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