
सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि संरक्षण के निर्देश दिए
नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोक दिया, जिससे देश भर में "वन भूमि" में कमी आए, जब तक कि उनके द्वारा प्रतिपूरक भूमि के लिए प्रावधान न किया जाए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने निम्नलिखित प्रभाव से आदेश पारित किया"अगले आदेशों तक केंद्र या किसी भी राज्य द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे वन भूमि में कमी आए, जब तक कि वनरोपण के प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ द्वारा प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध न कराई जाए।"