आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों के पंजीयन के आदेश जारी

आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों के पंजीयन के आदेश जारी

भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को 17 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह 1909 के आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों (आनंद कारज) की पंजीयन व्यवस्था 4 महीने में लागू करें। कोर्ट ने कहा कि नियम न बनने से सिख नागरिकों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है और यह संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह निर्देश दिए हैं ।

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