सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा दी गई कानूनी सलाह पर स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा दी गई कानूनी सलाह पर स्वतः संज्ञान लिया

न्यू दिल्ली [ महा मीडिया]  सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा मुवक्किलों को दी गई कानूनी राय पर वकीलों को तलब करने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया है। चीफ़ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की खंडपीठ 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। 25 जून को जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को तलब करने के चलन पर चिंता व्यक्त की थी और मामले को चीफ़ जस्टिस के पास भेज दिया था।
 

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