सुप्रीम कोर्ट पहुँचा पश्चिम बंगाल के अवैध शिक्षक नियुक्ति का मामला

सुप्रीम कोर्ट पहुँचा पश्चिम बंगाल के अवैध शिक्षक नियुक्ति का मामला

नईदिल्ली [ महामीडिया] पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को आदेश दिया था कि नियुक्त किए गए शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ब्याज सहित वेतन लौटाना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी अपील में यह कहा कि उच्च न्यायालय ने वैध नियुक्तियों को अलग करने के बजाय, जो कथित अवैध नियुक्तियों के विपरीत इस न्यायिक निर्णय का हिस्सा नहीं बन सकती थीं, ‘गलती से पूरी चयन प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है।’याचिका में यह भी कहा गया है कि यह मामला पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने को लेकर नहीं था, न ही उच्च न्यायालय के लिए भर्ती को पूरी तरह रद्द करने या उसे किनारे करने का कोई अवसर था क्योंकि एसएससी ने सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर कथित रूप से गलत और अवैध नियुक्तियों की पहचान की थी। पीड़ित पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार इसे किनारे किया जा सकता था।

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