
PVR सिनेमा पर एक लाख का जुर्माना
नई दिल्ली [महामीडिया] बेंगलुरु की एक कंज्यूमर कोर्ट ने PVR सिनेमा को निर्देश दिया है कि वो टिकटों पर फिल्मों के शुरू होने का वास्तविक समय स्पष्ट रूप से लिखे। कोर्ट ने विज्ञापनों और ट्रेलरों को छोड़कर और मल्टीप्लेक्स संचालक को निर्देश दिया है कि वो अत्यधिक विज्ञापनों पर अपना समय बर्बाद करने के लिए कंज्यूमर को मुआवजा दे । अदालत ने शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपये और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 8,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने के लिए दंडात्मक हर्जाने के रूप में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।