पीवीआर इनॉक्स सिनेमा सेवा में कमी का दोषी
भोपाल [महा मीडिया] जिला उपभोक्ता आयोग मेडक ने निर्णय दिया कि टिकट पर मुद्रित निर्धारित समय के बाद व्यावसायिक विज्ञापन दिखाकर फिल्म की स्क्रीनिंग में देरी करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है। आयोग ने कहा कि फिल्म टिकट पर अंकित शो टाइम थिएटर और उपभोक्ता के बीच एक संविदात्मक दायित्व उत्पन्न करता है और बिना पूर्व सूचना या सहमति के उससे विचलन उस दायित्व का उल्लंघन है। इस तरह पीवीआर इनॉक्स सिनेमा को सेवा में कमी का दोषी ठहराया गया।