तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर नया उपकर लगाया गया

तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर नया उपकर लगाया गया

मुंबई [महामीडिया] वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में दो महत्त्वपूर्ण विधेयक पेश किए जिनका उद्देश्य तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और पान मसाला बनाने पर नया उपकर लगाना है। यह दोनों टैक्स मौजूदा समय में लग रहे जीएसटी मुआवजा उपकर की जगह लेंगे जो जल्द समाप्त होने वाला है। इसमें सरकार को भविष्य में इन उत्पादों पर टैक्स की दरें बढ़ाने का अधिकार भी होगा ताकि टैक्स देनदारी बनी रहे। सरकार आवश्यकता अनुसार अन्य उत्पाद भी इसमें शामिल कर सकती है। तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर अभी 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक में सिगार/ सिगरेट पर ₹5,000–₹11,000 प्रति 1,000 स्टिक उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा असंसाधित तंबाकू पर 60–70% और निकोटिन उत्पादों पर 100% शुल्क प्रस्तावित है। 

 

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