भ्रामक विज्ञापन पर 15 लाख का जुर्माना

भ्रामक विज्ञापन पर 15 लाख का जुर्माना

भोपाल [महामीडिया] केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने वजिराव और रेड्डी इंस्टिट्यूट पर सीविल सर्विसेज़ परीक्षा के संबंध में भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने यह देखा कि संस्थान ने जानबूझकर अपने विज्ञापनों में महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया अर्थात् सफल उम्मीदवारों द्वारा चुना गया विशिष्ट कोर्स।

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