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स्टेट बैंक प्रबंधक पर 11 लाख का जुर्माना और तीन साल की सजा
भोपाल [ महामीडिया] सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता की अदालत ने स्टेट बैंक के तत्कालीन मैनेजर सहित अन्य को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दरअसल सीबीआई द्वारा वर्ष 2011 में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई थी। फरवरी, 2010 से मई, 2010 के अंतराल में स्टेट बैंक के तत्कालीन मैनेजर केएस राउत, विजय कुमार मालवीय, फील्ड आफिसर के द्वारा आशीष सिंघई, योगेंद्र, मणि सिंघई, प्रियंका, संतोष सिंघई व विष्णु बहादुर सिंह के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र किया गया व एक करोड़ 22 लाख का गबन किया गया।