बाल तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश
भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वह बच्चों की तस्करी को हल्के में न लें। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मुद्दा कानून-व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चिंताओं वाला है और इस पर राज्य के अधिकारियों के स्तर पर तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ऑनलाइन पेश हुए गृह सचिवों से बातचीत करते हुए कहा कि तस्करी के नेटवर्क पूरे देश में सक्रिय हैं। इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य की मशीनरी को ही प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। जस्टिस विश्वनाथन ने भी जस्टिस पारदीवाला की बात दोहराते हुए कहा "यह बहुत ही गंभीर मामला है। हम रोज़ाना ऐसी रिपोर्टों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। कभी-कभी हमें बच्चों को बचाए जाने की रिपोर्टें भी मिलती हैं। इसका मतलब है कि इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसके लिए बस एक पक्के इरादे की ज़रूरत है। यह काम आप सभी को करना है जो गृह विभाग के प्रमुख हैं। इसलिए कृपया इसे पूरी गंभीरता और लगन से करें। हम निगरानी करते रहेंगे और ज़रूरी निर्देश भी देंगे लेकिन आखिरकार उन निर्देशों को लागू तो आपको ही अपने स्तर पर करना होगा।"